भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का तलाक साल 2020 में हुआ था. तलाक का केस अभी भी अदालत मे चल रहा है. शिखर धवन की शादी आयशा मुखर्जी से साल 2012 में हुआ था. दोनों का एक बच्चा भी है जिसका नाम जोरावर है जो 2014 में पैदा हुआ था. आयशा का एक बार पहले भी तलाक हो चुका है, पहले पति से उनके दो बच्चियां हैं.
कुछ महीने पहले धवन ने कोर्ट में याचिका डाली थी कि आयशा उनको बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं. इस पर अदालत ने आयशा को आदेश दिया है कि वह धवन के खिलाफ अपमानजनक और आधारहीन आरोप नहीं लगा सकती हैं.
शिकायत है तो कानूनी मदद लें
शिखर धवन ने अपनी याचिका में कहा था कि उनकी प्रतिष्ठा को खराब करने और करियर को बर्बाद करने के लिए आयशा सोशल मीडिया पर झूठे संदेश फारवर्ड कर रही हैं. मामले में फैसला सुनाते हुए जस्टिस हरीश कुमार ने कहा,
‘एक व्यक्ति की प्रतिष्ठा सभी के लिए प्रिय है और इसे उच्चतम डिग्री की संपत्ति माना जाता है. भौतिक संपत्ति को नुकसान के बाद वापस हासिल किया जा सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा को एक बार क्षतिग्रस्त होने पर वापस नहीं किया जा सकता.’
कोर्ट ने कहा कि
‘अगर आयशा को धवन से शिकायत है तो वह कानूनी मदद लें. इससे उन्हें नहीं रोका जा सकता, लेकिन क्रिकेटर पर अपमानजनक टिप्पणी करने की इजाजत किसी भी सूरत में नहीं है.’
कोर्ट ने शिखर धवन की पत्नी को बच्चे और उसके पिता के बीच रोजाना 30 मिनट की वीडियो कॉल की सुविधा देने का भी निर्देश दिया है.
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अदालत में विचाराधीन है फैसला
हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 (एल) (आईए) के तहत क्रूरता के आधार पर तलाक को लेकर दायर याचिका अभी न्यायालय में विचाराधिन है. धवन की पत्नी आयशा और उनका बच्चा विदेशी नागरिक है. बेटा अभी मां आयशा मुखर्जी के साथ ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है.
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