Ahmed Murtaza Abbasi: गत वर्ष गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर जानलेवा हमले के दोषी अहमद मुर्तजा की सजा का एलान सोमवार को हो गया है। हमले के दोषी अहमद मुर्तजा को एटीएस, एनआईए स्पेशल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने अहमद मुर्तजा को यूएपीए, देश के खिलाफ जंग छेड़ने, जानलेवा हमले में दोषी पाया है। मुर्तजा को नौ महीने में सुनवाई पूरी कर सजा सुनाई गई है। बता दें कि गोरखनाथ थाने में 4 अप्रैल, 2022 को गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद मामले में एटीएस ने जांच कर चार्जशीट लगाई थी।
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गौरतलब है कि गोरखनाथ मंदिर हमले की घटना में रिकार्ड 60 दिनों की न्यायिक जांच में अहमद मुर्तजा अब्बासी को एनआईए कोर्ट ने आईपीसी की धारा 121 में मौत की सजा और 307 आईपीसी में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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