वित्त सचिव अशोक लवासा ने शुक्रवार को दिए एक बयां में यह साफ़ किया कि राजनितिक पार्टियों के खातों में जमा धनराशि पर कोई भी टैक्स नही लगेगा।
राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने साफ़ तौर पे यह जानकारी दी कि अगर किसी भी पार्टी के अकाउंट में जमा धनराशि पे कोई भी टैक्स नही लगेगा वहीँ किसी निजी व्यक्ति के खाते में निर्धारित धनराशि से ज्यादा होनेपे उसे वित्त मंत्रालय चेक करवा सकता है।
ज्ञात हो कि आयकर कानून की धारा 13ए 1961 के अनुसार राजनीतिक दलों की उनकी आय को लेकर टैक्स से छूट है।
किसानों के लिए पैन कार्ड समन्धी अनिवार्यता पर अधिया ने कहा कि किसानों को फॉर्म ६० के ज़रिये घोषणा करनी होगी कि उनकी आय ढाई लाख से काम है अन्यथा उन्हें पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा।
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