सैफ अली खान (Saif Ali Khan) नवाबों के खानदान से हैं। उनके पास करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी है, लेकिन इसके बावजूद वह अपने बच्चों को इस प्रॉपर्टी में से एक फूटी कौड़ी भी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि सैफ अली खान अपने पिता के बाद दसवें नवाब हैं। वहीं उनके पिता मोहम्मद मंसूर अली खान सिद्दीकी पटौदी खानदान में नौवें नवाब थे।
एक्टर नवाब के खानदान से ताल्लुक रखते हैं और वह राजवाड़े खानदान में जन्मे थे। उनकी संपत्ति हरियाणा का पटौदी पैलेस से लेकर भोपाल में है। सैफ अली खान के परदादा हमीदुल्लाह खान ब्रिटिश काल के नवाब थे। सैफ अली खान के पापा मंसूर अली खान पटौदी नौवें नंबर के नवाब थे।
अपने बच्चों को संपत्ति नहीं दे सकते सैफ अली खान
बता दें कि सैफ अली खान के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। उनके पास हरियाणा के पैलेस से लेकर भोपाल में भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। लेकिन वह अपने बच्चों में इस प्रॉपर्टी को नहीं बांट पाएंगे ना ही इस संपत्ति का कोई उत्तराधिकारी होगा।
सारा अली खान, इब्राहिम अली खान, तैमूर और और सैफ अली खान के छोटे बेटे जहांगीर किसी को भी यह संपत्ति नहीं मिल सकती है। यह संपत्ति सरकार के विवादास्पद क्षेत्र विवाद अधिनियम के तहत आ रहा है।
क्या है विवाद अधिनियम
बता दें कि इस एक्ट के अनुसार पाकिस्तानी नागरिक संपत्ति को अपने नियंत्रण में रखना 1965 के भारत और पाकिस्तान के बोर्ड के समय पारित किया गया था। हालांकि इसमें कुछ बदलाव भी किया गया।
एनिमल डिस्प्यूट एक्ट के तहत सैफ अली खान इस प्रॉपर्टी को किसी के साथ नहीं बांट सकते। यह संशोधन बिल 10 मार्च 2017 को राज्यसभा और 14 मार्च 2017 को लोकसभा में पारित किया गया था।
सैफ अली खान की पहली पत्नी अमृता सिंह से उनको दो बच्चे हैं। वहीं अमृता से तलाक लिया बिना सैफ अली खान ने फिर करीना कपूर से शादी की और फिर करीना कपूर भी 2 बच्चों की मां बनी, लेकिन सैफ अली खान अपनी प्रॉपर्टी किसी को भी नहीं दे सकते हैं।
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