सूरत। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में आज सूरत की अदालत ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। कोर्ट थोड़ी देर में उनकी सजा का एलान भी करेगी। दरअसल, राहुल पर मोदी उपनाम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज है। इस मामले में आज ही फैसला आने की उम्मीद है। इसके मद्देनजर राहुल गुरुवार सुबह ही सूरत रवाना हो गए।
गुजरात के पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी विधायक पूर्णेश मोदी ने यह मामला दर्ज कराया था। कांग्रेस नेता ने कथित तौर पर कहा था, ‘ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी चोरों का एक ही सरनेम मोदी हो?’ भाजपा विधायक का कहना है कि जिससे मोदी समुदाय का अपमान हुआ था।उन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत शिकायत दर्ज कराई थी। ट्रायल कोर्ट में शुरुआती कार्यवाही के दौरान पूर्णेश मोदी ने भाषण से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूत पेश किए थे। साथ ही उन्होंने इसे लेकर राहुल को कोर्ट में बुलाने की मांग की थी।
गुजरात हाईकोर्ट ने लगा दिया था स्टे
उस दौरान मजिस्ट्रेट कोर्ट की तरफ से आवेदन खारिज किए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने ट्रायल पर स्टे लगाने की मांग की थी। इसके बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने 7 मार्च 2022 को ट्रायल पर स्टे लगाने की मांग की थी। हालांकि, फरवरी 2023 में हाईकोर्ट की तरफ से स्टे हटा लिया गया था।
क्या है मामला, जिसमें राहुल की पेशी होगी?
2019 लोकसभा चुनाव के लिए कर्नाटक के कोलार में एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है? इसी को लेकर भाजपा विधायक व गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय का मान घटाया है। वायनाड से लोकसभा सदस्य राहुल ने 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में इस मामले से जुड़ी टिप्पणी की थी।
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