शराब घोटाला: मनीष सिसोदिया की रिमांड 5 दिन बढ़ी, सरकारी बंगला खाली करने का मिला नोटिस

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दिल्ली। दिल्ली शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी कर रही है। कुछ दिनों पहले उसने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर अपनी कस्टडी में लिया था। शुक्रवार को ईडी की ओर से दोबारा 7 दिन कस्टडी बढ़ाने की मांग की गई। जिस पर कोर्ट ने 5 दिन की मंजूरी दी। साथ ही दिल्ली सरकार से मनीष सिसोदिया और सत्येन्द्र जैन को अपने सरकारी बंगले खाली करने का आदेश भी जारी हो गया है।

राउज एवेन्यू कोर्ट ने कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ईडी रिमांड को पांच दिन और बढ़ा दिया है। जिसके बाद अब सिसोदिया 22 मार्च तक जेल में रहेंगे। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने आज कोर्ट में मनीष सिसोदिया को पेश किया गया था। सिसोदिया की हिरासत गुरुवार खत्म हो रही थी। ईडी ने अदालत से सिसोदिया की सात और दिन की रिमांड मांगी थी। इससे पहले ईडी ने अदालत में अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अगर सिसोदिया की रिमांड नहीं मिली तो अब तक जो भी जांच हुई है सब बेकार हो जाएगी। वहीं, सिसोदिया के वकील ने पक्ष रखा कि पूछताछ के नाम पर एजेंसी उन्हें सिर्फ इधर-उधर बैठाती है। सात दिनों में सिर्फ 11 घंटे ही पूछताछ हुई है।

ईडी ने कोर्ट में कहा कि जांच अहम मोड़ पर है अगर अभी हिरासत नहीं मिली तो सब मेहनत बेकार जाएगी। जांच एजेंसी ने बताया कि सिसोदिया से सीसीटीवी की निगरानी में पूछताछ जारी है। 18, 19 तारीख को बयान दर्ज करने के लिए दो लोगों को बुलाया है। वहीं, सिसोदिया का दावा है कि उनसे पूछताछ नहीं की जा रही। उनका कहना है कि भले ही मुझे रातभर बैठाओ लेकिन पूछताछ तो करो, पर ये कुछ करते ही नहीं।

वहीं लोक निर्माण विभाग की ओर से 14 मार्च को जारी एक आधिकारिक पत्र के अनुसार, आतिशी को पत्र जारी होने के आठ दिन के अंदर इसे अपनी स्वीकृति देने को कहा गया है। सिसोदिया मथुरा रोड पर एबी-17 बंगले में रहते थे। इसमें पहले पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित रहा करती थीं। आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार बनने के बाद वर्ष 2015 में यह बंगला सिसोदिया को आवंटित किया गया था।

एक अधिकारी ने कहा, ‘यह नियमित परंपरा रही है। सिसोदिया इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए यह बंगला आतिशी को आवंटित किया जाएगा।’ सिसोदिया भ्रष्टाचार और सत्येंद्र जैन धनशोधन मामले में तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने हाल में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद आतिशी और सौरभ भारद्वाज को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था।

नियम क्या कहता है जानिए
दिल्ली सरकार के अधिकारी ने कहा कि नियम के अनुसार, किसी भी मंत्री को अपने पद से इस्तीफे के बाद अगले 15 दिन में मिला सरकारी आवास खाली करना होता है। यह आदेश नियम के मुताबिक ही जारी किया जाता है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद हैं। सिसोदिया को जहां सीबीआई ने पिछले महीने दिल्ली शराब घोटाले के आरोप में गिरफ्तार किया था वहीं सत्येंद्र जैन को पिछले साल ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। नए अलॉटमेंट के बाद सिसोदिया का बंगला आतिशी तो जैन के बंगले में सौरभ भारद्वाज रहेंगे।

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