गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले आतंकी मुर्तजा को फांसी की सजा, स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

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गोरखपुर। यूपी के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के मामले में दोषी ठहराये अहमद मुर्तजा को फांसी की सजा दी गई। मंदिर में घुसकर सुरक्षाकर्मियों पर आतंकी हमला कर घायल करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने यह सजा सुनाई।

एटीएस ने अहमद मुर्तजा को 25 अप्रैल 2022 को विशेष अदालत में पेश किया था और पुलिस कस्‍टडी लेकर रिमांड भी हासिल की थी। सरकार के खर्च पर मुर्तजा के लिए वकील किया गया था। 27 गवाहों की पेशी के बाद एटीएस-एनआईए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची और सोमवार को दोषी मुर्तजा को फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। इससे पहले शनिवार को एनआईए-एटीएस की कोर्ट ने अहमद मुर्तजा को दोषी करार दिया था।

यह हुआ था
गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर तीन अप्रैल की शाम सवा सात बजे के करीब एक युवक ने धारदार हथियार से हमला कर दिया था। सबसे पहले गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC के जवान अनिल कुमार पासवान पर हमला हुआ, जवान की राइफल भी छीनने की कोशिश की थी। इस दौरान राइफल सड़क पर गिर गया था। अनिल कुमार को बचाने के लिए दूसरा जवान आया, तो जान से मारने की नीयत से उस पर भी बांके से हमला कर दिया।

मौके पर मौजूद अन्य पुलिसकर्मियों ने घायल जवान और उनके राइफल को उठाया। इस दौरान बांका लहराते हुए व नारा-ए-तकबीर, अल्लाह हू अकबर का नारा लगाते हुए अहमद मुर्तुजा PAC की पोस्ट की ओर दौड़ा था। इससे लोगों में अफरा-तफरी का माहौल मच गया था। इसके बाद जवान ने उसके हाथ पर एक बड़े बांस से प्रहार किया गया। जिससे बांका नीचे गिर गया था। इसके बाद जवानों ने मुर्तजा को पकड़ लिया था। उसकी पहचान पार्क रोड, सिविल लाइंस स्थित निवासी मुर्तजा अब्बासी के रूप में हुई थी।

उर्दू भाषा में लिखी किताबें मिली थी
अहमद मुर्तजा के पास से उर्दू भाषा में लिखी हुई एक धार्मिक किताब भी बरामद हुई थी। सरकारी वकील एमके सिंह के अनुसार, विवेचना के दौरान हासिल साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में धारा 16/18/20/ 40 की बढ़ोतरी की गई। विवेचना ATS को सौंपी गई थी। ATS ने 25 अप्रैल 2022 को विशेष अदालत में पेश किया था। कोर्ट ने इस दौरान ​​​​​​मुर्तजा को ATS की रिमांड में भेज दिया था।

UAPA के तहत मुर्तजा को आंतकी घोषित की थी ATS
इस मामले की जांच कर रही UP ATS ने मुर्तजा को UAPA यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत आतंकी घोषित की थी। इस कानून का मुख्य उद्देश्य आतंकी गतिविधियों को रोकना होता है।

2 अप्रैल 2022 को मुर्तजा के घर पहुंची थी ATS
दरअसल, खुफिया एजेंसी ने 31 मार्च को ही UP पुलिस को 16 संदिग्धों की प्रोफाइल भेजी थी। इनकी विदेशों से संदिग्ध बातचीत हो रही थी या ट्रांजेक्शन हुए थे। उनमें एक नाम मुर्तजा का भी था। गोरखपुर में रहने वाले मुर्तजा के पिता मुनीर अहद अब्बासी का दावा है कि 2 अप्रैल को उनके घर पर 2 लोग पहुंचे थे। वे सादी वर्दी में थे।

उन्होंने कहा था कि मुर्तजा की तलाश कर रहे हैं। उसके खिलाफ समन जारी हुआ है। कोई 35 लाख रुपए से जुड़ा मामला है। जब अब्बासी ने कागजात मांगे तो मुर्तजा को बुलाने के लिए कहा। कुछ देर बाद दोनों शख्स वापस चले गए। मुर्तजा के परिवार वालों के मुताबिक, गाड़ी नंबर और CCTV फुटेज के आधार पर पता चला कि दोनों शख्स ATS के लोग थे।

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