हाल ही में, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी बड़ी जांच एजेंसियों ने कई छापे मारे हैं और कई लोगों के घरों से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की है। पश्चिम बंगाल में एक बड़ी कार्रवाई के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से 50 करोड़ रुपये नकद जब्त किए।आजकल एक सवाल लोगों के दिमाग़ में बहुत घूम रहा है की आप अपने घर में कितना कैश रख सकते हैं, तो बता दे की इसकी लिमिट सरकार तय करेगी, अगर आपके पास इससे ज्यादा रकम होगी तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।एक आम आदमी अपने घर में कितना कैश रख सकता है यह बैंक की पॉलिसी पर निर्भर करता है। आपके घर में नकदी रखने की आपकी नीति क्या है? क्या आप किसी जांच एजेंसी से डरते हैं? आज हम इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे।घर में रख सकते हैं कितना कैश?आयकर विभाग के मुताबिक आप कोई भी रकम घर पर रख सकते हैं, लेकिन अगर जांच एजेंसी पकड़ती है तो आपको बताना होगा कि वह पैसा कहाँ से आया। यदि आपने कानूनी रूप से अपना पैसा कमाया है और आपके पास पूरे दस्तावेज हैं, और आपने इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया है, तो घबरा की कोई ज़रूरत नही। लेकिन अगर आप स्रोत का नाम नहीं बता सकते हैं, तो एजेंसी आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी।यहां बिंदुवार समझेंघर में रखे पैसों के स्रोत का खुलासा न करने पर 137 प्रतिशत तक जुर्माना हो सकता है. एक वित्तीय वर्ष में नकद में 20 लाख रुपये से अधिक के लेनदेन पर जुर्माना लगाया जा सकता है. सीबीडीटी के मुताबिक एक बार में 50,000 रुपये से ज्यादा की रकम जमा करने या निकालने के लिए पैन नंबर देना जरूरी है. अगर कोई व्यक्ति एक साल में 20 लाख रुपये नकद जमा करता है तो उसे पैन और आधार की जानकारी देनी होगी. पैन और आधार विवरण प्रदान करने में विफलता के परिणामस्वरूप 20 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है. 2 लाख रुपये से अधिक नकद में खरीदारी नहीं की जा सकती है. 2 लाख रुपये से अधिक की नकद खरीदारी के लिए पैन और आधार कार्ड की कॉपी देनी होगी. 30 लाख रुपये से अधिक की नकद संपत्ति की खरीद-फरोख्त को लेकर कोई व्यक्ति जांच एजेंसी के रडार पर आ सकता है. क्रेडिट-डेबिट कार्ड के भुगतान के दौरान यदि कोई व्यक्ति एक बार में एक लाख रुपये से अधिक का भुगतान करता है तो जांच हो सकती है. अपने रिश्तेदारों से एक दिन में 2 लाख रुपये से अधिक की नकद राशि नहीं ली जा सकती है. यह बैंक के माध्यम से किया जाना है. नकद दान करने की सीमा 2,000 रुपये निर्धारित की गई है. कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से 20 हजार से अधिक का नकद ऋण नहीं ले सकता है. बैंक से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकद निकासी पर टीडीएस लगेगा.