घर में आखिर कितना सोना और पैसा रख सकते हैं कि इनकम टैक्स का छापा न पड़े?

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पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ रुपये से अधिक नकद और 5 किलो सोना बरामद किया गया. नोटों का पहाड़ इतना बड़ा था की गिनने के लिए मशीन की मदद ली गई. वहीं, उसके घर से 5 किलो सोना भी बरामद हुआ है। इस तरह की यह पहली घटना नहीं है जब आयकर और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों द्वारा छापेमारी में बड़ी मात्रा में सोना और नकदी जब्त की गई।कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन का मामला तो आपको याद ही होगा, जिनके छापे से 23 किलो सोना और 196 करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे।क्या हम अपने घर में बहुत सारा सोना जमा कर सकते हैं? कानूनी झमेलों से बचने के लिए हम अपने घर में अधिकतम कितनी नकदी और सोना रख सकते हैं? इस स्थिति के लिए क्या नियम बनाए गए हैं? आइए देखें.गोल्ड कंट्रोल एक्ट तो खत्म हो गया, अब?1968 से पहले, देश में सोने की मात्रा को नियंत्रित करने वाला एक कानून था -गोल्ड कंट्रोल एक्ट 1968। क्योंकि अब सोने की मात्रा को नियंत्रित करने वाला कानून अब मौजूद नहीं है। इससे पहले, इस कानून के तहत, सरकार एक निश्चित मानक बनाए रखने के लिए एक निश्चित मात्रा में सोने की निगरानी करती थी। एक घर में रखे जा सकने वाले सोने की मात्रा की सीमा 1990 में समाप्त कर दी गई थी। वर्तमान में, एक नागरिक के पास सोने की मात्रा की कोई लिमिट नहीं है, बस शर्त यह है की सोना एक नंबर हो.गोल्ड एक नंबर का मतलब है कि इसका एक वैध स्रोत है और आपके पास इस सोने के स्रोत का प्रमाण है, अपनी आय के सोर्स का खुलासा किए बिना, यदि कोई व्यक्ति सीमा से अधिक सोना रखता है, और सरकार के साथ धोखा करता है तो उसके खिलाफी कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, स्रोत का खुलासा किए बिना सरकारी नियमों के अनुसार, आप सोने को तय सीमा तक ही रख सकते हैं।बिना प्रूफ दिए क्या है गोल्ड लिमिट के नियम?भारत में एक विवाहित महिला आधा किलो तक सोना रख सकती है।अगर वह अविवाहित है तो उसके लिए यह सीमा आधी है। यानी उसे 250 ग्राम सोना रखने की इजाजत है। एक विवाहित व्यक्ति को 100 ग्राम तक सोना रखने की लिमिट निर्धारित की गई है।यदि सोना उपरोक्त सीमा के भीतर रखा जाता है, तो संबंधित व्यक्ति को आय का प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी यदि आप इतनी सीमा में सोना जमा करते हैं, तो आपको आयकर विभाग की ओर से कार्रवाई का कोई रिस्क नहीं रहेगा।लिमिट से ज्यादा रखने पर कार्रवाईअगर किसी के घर में इससे ज्यादा सोना है तो उसे जानकारी और उचित सोर्स का प्रमाण देना होगा। सीमा से अधिक सोने पर आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 के तहत, आयकर अधिकारियों के पास ये शक्ति होती है की सीमा से अधिक सोने या सोने के आभूषण को जब्त कर सकते है। ये नियम आपको उपहार के रूप में प्राप्त सोने या 50,000 रुपये तक के विरासत में मिले सोने पर लागू नहीं होते हैं। हालांकि, उन्हें इन चीज़ो के सबूत भी देने होंगे।घर पर कैश रखने के नियम क्या हैं?आम तौर पर आपके घर में नकदी रखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जब तक आप अपनी आय के स्रोत की पहचान करने में सक्षम हैं। इसके अलावा, आपको अपनी कमाई पर टैक्स का भुगतान करना होगा। जो लोग अपनी नकदी के स्रोत के बारे में जानकारी देने में असफल रहते हैं उन्हें 137 प्रतिशत तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।आपको एक वर्ष में 20 लाख रुपये से अधिक नकद जमा करने की अनुमति नहीं है, अन्यथा आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। एक साल में 20 लाख रुपये कैश जमा करने पर पैन और आधार नंबर देना जरूरी होता है. यहां तक ​​कि 2 लाख रुपये से अधिक की नकदी में बड़ी खरीदारी भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स) नामक टैक्स भी बैंक से 2 करोड़ रुपये से अधिक की नकद निकासी पर लगाया जाता है।


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