हरिद्वार कोर्ट ने रामदेव बाबा संचालित पतंजलि ब्रांड को गलत और भ्रामक विज्ञापनों के मामले में दोषी पाते हुए हुए कंपनी पे 11 लाख का जुर्माना लगाया है।
यह जुर्माना पतंजलि की ५ उत्पादन इकाइयों पे लगाया गया है क्योंकि कंपनी ने अपने विज्ञापनों में यह बताया है की पतंजलि आयुर्वेद खुद उन उत्पादों को बनाता है जबकि उनका उत्पादन कही और से किया जाता है।
जिला खाद्य सुरक्षा विभाग ने वर्ष 2012 पतंजलि की खिलाफ केश दर्ज करवाया था जिसमे उत्पादित किये जाने वाले प्रोडक्ट्स में अधिकांश खाद्य सामग्री थी और वो गुणवत्ता परीछण में फ़ैल हो गए थे।
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