सुप्रीम कोर्ट में श्याम नारायण चौकसे नाम के एक व्यक्ति ने यह जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्र गान को सिनेमाघरों में अनिवार्य किये जाने की घोषणा की है, इसके साथ ही राष्ट्र गान सुनाये जाने पर वहां मनोरंजन के लिए उपस्थित सभी व्यक्तियों के लिए सावधान की मुद्रा में खड़े होने की भी अपील की है।
सुप्रीम कोर्ट के अनुसार “राष्ट्रीय गान राष्ट्रीय पहचान, राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक देशभक्ति से जुड़ा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, ध्यान रखा जाए कि किसी भी व्यावसायिक हित में राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी भी तरह की गतिविधि में ड्रामा क्रिएट करने के लिए भी राष्ट्रीय गान का इस्तेमाल नहीं होगा, तथा राष्ट्रीय गान को वैरायटी सॉन्ग के तौर पर भी नहीं गाया जाएगा।”
फैसले को लागू करने के लिए केंद्र से अपील की है कि इस जल्द से जल्द सभी राजयों और केंद्र शाषित प्रदेशो को सूचित किया जाए और इसके पालन के लिए आधकारिक सुनिश्चितता तय की जाये।